उत्तराखंड के आउटसोर्स और संविदा कर्मियों के लिए राहत भरी खबर है। सरकारी विभागों में आउटसोर्स, संविदा, दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, नियत वेतन, अंशकालिक और तदर्थ कर्मचारियों की भर्ती पर रोक से, इस तरह की सेवा शर्तों के तहत पहले से कार्यरत कर्मचारियों की सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मुख्यसचिव आनंद वर्द्धन ने स्पष्ट किया है कि, इस रोक का आशय मात्र भविष्य में होने वाली भर्तियों से है।
कार्यरत कर्मचारियों की सेवाओं पर कोई असर नहीं
मुख्य सचिव आनंद वर्द्धन ने कहा है कि सरकारी विभागों में आउटसोर्स, संविदा, दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, नियत वेतन, अंशकालिक और तदर्थ कर्मचारियों की भर्ती पर रोक संबंधित ताजा शासनादेश का, इस तरह की व्यवस्था के तहत पहले से कार्यरत कर्मचारियों की सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
भविष्य में रिक्त पदों पर होगा लागू
उन्होंने बताया कि उक्त शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि, भविष्य में रिक्त पदों पर अब मात्र नियमित भर्तियां ही की जाएंगी। मुख्य सचिव ने कहा कि कोई भी शासनादेश पिछली तिथि से लागू नहीं होता, इस कारण इस शासनादेश का असर भी आगामी भतिर्यों पर होगा, पहले से कार्यरत कर्मचारी इससे प्रभावित नहीं होंगे। सभी विभाग इसी क्रम में शासनादेश का पालन सुनिश्चित करेंगे।

More Stories
दयारा बुग्याल में खेली गई दूध, दही और मक्खन की होली, अंढूड़ी बटर फेस्टिवल में उमड़ा जनसैलाब
देहरादून में मतदाता पुनरीक्षण को लेकर डीएम की अहम बैठक, 15 सितंबर को जारी होगी फाइनल मतदाता सूची
-मुख्यमंत्री धामी ने टनल के अंदर जाकर बचाव एवं राहत कार्यों का लिया जायजा, अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश